श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1955 के अनुसार नामनिर्देशिती ग्रेच्युटी पाने के लिए कब अधिकारी होगा?
उत्तर- धारा 5क के अनुसार (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, या वसीयत द्वारा अथवा अन्यथा किए गए किसी व्ययन में, श्रमजीवी पत्रकार को संदेय किसी उपदान की बाबत् किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी श्रमजीवी पत्रकार को तत्समय देय उपदान का संदाय प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदत्त करना विहित रीति से किए गए किसी नामनिर्देशन से तात्पर्यित है वहाँ नामनिर्देशिती, उस श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु पर, अन्य सब व्यक्तियों का अपवर्जन करके उस उत्पादन का और उसकी बाबत् देय राशि का संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा जब तक कि वह नामनिर्देशन विहित रीति से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता या रद्द नहीं कर दिया जाता।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्टि नामनिर्देशन उस दशा में शून्य हो जाएगा जिसमें नामनिर्देशिती की मृत्यु या जहां दो या अधिक नामनिर्देशिती हों वहां सब नामनिर्देशितियों की मृत्यु, नामनिर्देशन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार से पहले हो जाती है।
(3) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है वहां नामनिर्देशन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में उपदान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को विहित रीति से नियुक्त कर दे।